भारत देश केवल पड़ोस के देशो से ही रक्षा के लिए सेना का उपयोग नही करता है बहुत बार देश के अंदर छुपे दुश्मनों से लड़ने के लिए भी सेना का प्रयोग किया जाता है। भारतीय सेना संवेदनशील जगहो पर अच्छे से काम कर सके और दुश्मन को हरा सके इसलिए एसी जगहों को असंवेदनक्षेत्र घोषित कर सेना को विशेषाधिकार दे दिए जाते है, ताकि बिना किसी के दबाव में वे काम कर सके , AFSPA एक प्रकार का सेना को दिया गया विशेषाधिकार है जो उपद्रवियों के खिलाफ़ और संवेदनशील क्षेत्रो में सेना को कार्यवाही करने में मदद करता है। तो आइये AFSPA के बारे में और जानते है जैसे की अफस्पा कानून क्या है? (AFSPA Act Kya Hai) AFSPA का full form & Meaning क्या है आदि।
AFSPA का full form क्या है
AFSPA का फुल फॉर्म Armed Forces Special Power Act होता है।
ज्ञानग्रंथ का WhatsApp Channel ज्वाइन करिये!अफस्पा कानून क्या है?
AFSPA Kya Hai: यह एक प्रकार का कानून है जो 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। यह कानून उस क्षेत्र में लागू किया जाता है जिसे राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका हो। इस कानून के लागु होने के बाद वहा सशस्त्र बल या सेना भेजी जा सकती है। किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र या डिस्टर्ब क्षेत्र जब घोषित किया जाता है तब वहा उपद्रव बहुत अधिक बढ़ जाता है उपद्रव का कारण नस्लीय, भाषीय, धार्मिक, क्षेत्रीय समूहों, जातियों की विभिन्नता होना हो सकते है। इस कानून में लागू होने के बाद सेना को बहुत सी शक्तियां मिल जाती है।
AFSPA कानून लगते ही सेना को मिल जाते हैं कई अधिकार
- सेना किसी के भी घर की तलाशी ले सकती है वह भी बिना किसी वारंट के ।
- सेना किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।अशांत क्षेत्र में कोई व्यक्ति उपद्रव नहीं रोक रहा है या अशांति फैला रहा है तो सेना उस पर कार्यवाही तो कर सकती है पर यदि वह चेतावनी नही मान रहा है तो उसे गोली भी मार सकती है।
- किसी भी इंसान की तलाशी ले सकती है।
- अगर सैन्य बलो द्वारा की गयी कार्यवाही गलत सिद्ध होती है तो भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है।
- सैन्यबल किसी भी घर या ढांचे को तबाह कर सकते है यदि उन्हें लगता है की यहां अत्यधिक मात्रा हथियार हो सकते है या वहा से हमला होने की कोई आशंका हो।
AFSPA कानून विरोध भी होता आया है
विरोधी कहते है की इस कानून में सैन्य बलो को इतनी ज्यादा छूट मिल जाती है की उसका वह दुयपयोग भी कर सकते है। कही बार तो यह आरोप लग भी चुके है की सेना फर्जी एनकाउंटर, यौन उत्पीड़न करती है, कई मामलो में यह आरोप लग चुके है की सैन्य बल इस विशेषाधिकार का दुरूपयोग कर रहे है। इस कानून की तो बहुत से लोगो ने अंग्रेजो के द्वारा लगाए गए ‘रौलट एक्ट’ से भी तुलना की थी की यह उस एक्ट की तरह ही है जिसमे केवल शक के आधार पर ही लोगो को मारा जा सकता था।
किन किन राज्यों में लागू है AFSPA Act
असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर समेत कई जगहों पर AFSPA को लागू किया गया था. परन्तु बाद में इसे कई इलाकों से इसे हटा दिया गया. वर्तंमान में ये कानून जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है।
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