भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नेताओं को चुना जाता है। जिसके लिए एक निश्चित समय अंतराल में चुनाव आयोग द्वारा चुनावों का आयोजन किया जाता है। यह चुनाव प्रत्येक स्तर पर होते हैं। इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रत्याशियों को अलग-अलग पदों के लिए चुना जाता है। जैसे सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद, सरपंच और पंच। ये चुने गए प्रत्याशी सम्बन्धित स्थान पर जनता का नेतृत्व करते है। आज हम विधायक के बारे में जानेंगे कि विधायक क्या होता है और यह भी जानेंगे कि बागी विधायक किसे कहते हैं?
विधायक कौन होता है –
विधायक, विधानसभा का सदस्य होता है। जो सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र की जनता द्वारा चुना जाता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक एवं उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। एक विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी राज्य में विधायक बनने के लिए उस व्यक्ति को उसी राज्य का मतदाता होना आवश्यक है।
बागी विधायक किसे कहते हैं?
विधायक किसी एक राजनितिक दल से जुड़ा होता है। और राज्य में यदि सम्बंधित दल को बहुमत प्राप्त हो तो वहां पर सभी विधायकों के समर्थन से किसी एक विधायक को मुख्यमंत्री चुना जाता है। यदि किसी दल के पास बहुमत की संख्या के बराबर विधायक नहीं है तो उसे सरकार बनाने में समस्या होती है। सरकार बनाने के लिए वे निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते है या फिर किसी अन्य दल के विधायकों को अपने दल में मिलाते है। जब किसी अन्य राजनितिक दल का विधायक या विधायकों का समूह किसी अन्य दल को समर्थन देते है या अपना अलग राजनैतिक दल बना लेते है तो उन्हें बागी विधायक कहा जाता है। यह संभावना मुख्यमंत्री के 5 वर्षीय कार्यकाल के दौरान भी बन सकती है जब दल के विधायक अपनी पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट होने या किसी अन्य कारण से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। जैसे हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों ने बागी बनकर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया।
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