हमारे देश में शादी के सम्बन्ध में हर धर्म के लिए अलग कानून है यदि कोई हिन्दू है तो वह केवल एक शादी कर सकता है पर यदि कोई मुस्लिम है तो वह एक से अधिक शादी कर सकता हैं, और तलाक को ले कर भी अलग-अलग कानून है। इस लेख में आप जानगे कि दूसरी शादी करने पर क्या सजा होती है?
दूसरी शादी करने पर क्या सजा होती है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अगर कोई हिन्दू धर्म का व्यक्ति अपने साथी (पति या पत्नी) के जीवित रहते तथा उससे बिना तलाक लिए दुसरा विवाह करता है तो वह इस धारा के अंर्तगत अपराधी होगा, उसे 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह क़ानून केवल हिन्दुओ पर लागू होता है पर मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी की इजाजत के बिना तीन अन्य और महिलाओ से शादी कर सकता है मगर मुस्लिम महिला को केवल एक शादी करने का हक होता है। द्विविवाह से संबंधित यह कानून पुरे देश में लागु है अगर आप हिन्दू है और आप अपने साथी के साथ नही भी रहते है तो बिना तलाक लिए आप शादी नही कर सकते है क्योकि सरकार की नजर जब तक शादीशुदा है जब तक आप तलाक ना ले ले।
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