डीएम यानिकी किसी जिले का कलेक्टर जिसे जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक मुख्य पद है। डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी होता है जो जिले का सर्वोच्च कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी है इसका मुख्य काम प्रशासनिक व्यवस्था बना कर रखना है एवं जिले में कानून व्यवस्था को भी बनाये रखना है। डीएम बनने के लिए UPSC की एग्जाम क्लियर करनी होती है। IAS की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा होती है लाखो विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेते हैं पर हर कोई इसे क्लियर नही कर पाता है। देश के अधिकतर राज्यों में डीएम के कार्य में कलेक्टर की शक्तियों को निहित कर दिया गया है यही कारण है कि कई लोग मानते हैं कि डीएम और कलेक्टर एक ही होते हैं. परन्तु ऐसा जरूरी नहीं है कि हर राज्य में डीएम और कलेक्टर एक हो। इस पोस्ट में हम जानेंगे की डीएम को कौन सस्पेंड कर सकता है?
डीएम को कौन सस्पेंड कर सकता है?
बहुत से लोगो को इस प्रश्न का उत्तर नही पता होता है कि डीएम (IAS) को कौन सस्पेंड कर सकता है तो आज हम आपको बतादे की डीएम को राज्य सरकार सस्पेंड कर सकती है।
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