राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए


प्रश्न – राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को तीन स्थितियों के लिए आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है।

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अनुच्छेद 352 –

युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग कर खतरे वाले स्थान या पुरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह आपातकल संसद की मजूरी के बिना केवल १ माह तक रह सका है वरना इसे संसद के दो तिहाई बहुमत से पास कराना होता है।

  • राष्ट्रपति द्वारा लगाये गये इस आपातकाल में राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्णयों को मानना होता है।
  • केवल दो अधिकार जीवन व देहिक अधिकार के अलावा सभी अधिकार ख़त्म हो जाते हैं।

अनुच्छेद 356-

किसी भी राज्य की राज्य सरकार अगर सरकार चलाने में विफल रहे और वहा कानून व्यवस्था लागु करने में भी असमर्थ रहे तो राष्ट्रपति वहाँ का शासन अपने हाथ में ले सकता है और वहाँ आपातकाल लगा सकता है।

  • राज्य पर रष्ट्रपति का नियन्त्रण होता है।
  • इस घोषणा का राज्य की उच्च न्यायालय की स्थिति पर कोई असर नही पड़ता है।

अनुच्छेद 360-

इस के अंतर्गत देश में यदि आर्थिक संकट आ जाता है तो राष्ट्रपति शक्तियों का उपयोग कर आपात काल की घोषणा कर सकता है।

  • सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटोती का अधिकार।
  • केंद्र सरकार राज्य सरकार के वित्तीय मामलो में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप कर सकती है।
  • धन विधेयक को स्वीकृति के लिये मंगाने का अधिकार।

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