रासुका कब लगती है

रासुका कब लगती है – What is NSA in Hindi?

No Comments

Photo of author

By Mridul Navgotri

राष्ट्रिय सुरक्षा कानून (रासुका) एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। यह कानून बड़ा ही सख्त माना जाता है। इस कानून में हिरासत में लेने के लिए मात्र बताना होता है की इस व्यक्ति को जेल में रखा जाएगा। आज हम जानेंगे की रासुका कब लगती है? (What is NSA in Hindi)

रासुका कब लगती है (What is NSA in Hindi)

रासुका को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) भी कहा जाता है। इस कानून के तहत अगर प्रशासन को लगता है कि किसी व्यक्ति के कारण देश की सुरक्षा और सद्भाव खतरे में आ सकता है तो इस कानून के तहत उसे हिरासत में लिया जा सकता है।

ज्ञानग्रंथ का WhatsApp Channel ज्वाइन करिये!

यह कानून किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने का अधिकार देने के लिए बनाया गया है। अगर सरकार या प्रशासन को यह लगता है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने की आवश्यकता है जो की देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा पहुंचा सकता है तो उसे तत्काल इस कानून के तहत हिरासत में ले लिया जाता है। इस कानून को इस्तेमाल करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर, डीएम और राज्य सरकार के पास होता है। इस कानून को सरकार ने 1980 में देश की सुरक्षा के लिए ज़्यादा अधिकार देने के इरादे से बनाया था।

रासुका का इतिहास

इस कानून का इतिहास ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। यह कानून सरकार और प्रशासन को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी घटना के होने से पूर्व किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती है। इसे जानने के लिए हम कुछ पुराने कानून को जानेंगे जो की ब्रिटिश शासन के दौरान लाये गए थे।

  1. ब्रिटिशर्स के दौरान घटना से पहले ही गिरफ्तारी का कानून बनाया गया था जिसका नाम बंगाल रेगुलेशन थर्ड रखा गया था। यह कानून ब्रिटिशर्स ने 1881 में बनाया था। इसके बाद दूसरा कानून बनाया गया जिसमे संदिग्ध को अदालत में ले जाने की भी अनुमति नहीं थी। इस कानून का नाम रॉलेट एक्ट था जो की 1919 में बनाया गया था। इसी एक्ट के चलते जलियावाला बाग़ काण्ड हुआ था।
  2. भारत की आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया और 31 दिसंबर 1969 तक खत्म भी हो गया। जब इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनी तब सरकार ने 1971 में मेंटेनेंस ऑफ़ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा को प्रिवेंटिव एक्ट के लिए बनाया। इस एक्ट को 1975 में राजनितिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया।
  3. भारतीय जनता पार्टी जब राज में आयी तो मीसा कानून को उसने 1977 में खत्म कर दिया। इसके बाद जब इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनी तो उनकी सरकार ने 23 सितंबर को राष्ट्रिय सुरक्षा कानून संसद से पास कराया और इस कानून को 27 दिसंबर 1980 में लागू कर दिया।

इस पोस्ट में हमने जाना की रासुका कब लगती है (What is NSA in Hindi) और साथ ही हमे रासुका का इतिहास जानने को भी मिला।

कुछ और महत्वपूर्ण लेख –

0Shares

Leave a Comment