इस लेख में आप जानेंगे कि जमानत देने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं?
जमानत देने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं?
जमानत देने वाला व्यक्ति को प्रतिभू तथा ज़मानतदार (Surety) कहा जाता है। जमानत का अर्थ होता है कि किसी अपराध के आरोपी को कारागार से छुड़ाने के लिये न्यायालय के सामने जो सम्पत्ति जमा की जाती है उसे जमानत कहते हैं तथा जो इंसान जमानत देता वो यह जिम्मेदारी लेता है कि अभियुक्त न्यायालय में समय पर प्रस्तुत होगा, जमानत लेने पर कुछ दायित्व ज़मानतदार व्यक्ति पर भी होते हैं। ज़मानतदार के जीवित होने पर ही संपदा पर दायित्व रहता है। पर यदि ज़मानतदार की मृत्यु हो जाती है तो ज़मानतदार की संपदा पर दायित्व नहीं होता हैं। कोई भी वयस्क इंसान किसी की भी जमानत ले सकता है बस उसे नियमो का पालन करना होता है। अपराधी पर लगी धारा यह निश्चित करती है कि उसकी जमानत होगी या नही क्योकि बहुत सी धाराओ के अंतर्गत जमानत नही होती है जिन्हें गेर जमानती अपराध कहते हैं।
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